देहरादून: एमडीडीए ने अवैध रूप से संचालित मस्जिद को किया सील

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और अनधिकृत विकास कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए थानों तहसील डोईवाला के ग्राम कण्डोगल (कुड़ियाल गांव) में स्थित एक आवासीय भवन के पहले और दूसरे तल पर चल रही जामा मस्जिद को पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया।

प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद द्वारा लगभग 20×40 फीट क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के मस्जिद का निर्माण एवं संचालन किया जा रहा था। इस पर एमडीडीए ने 21 नवंबर को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण रोक दिया था।

सुनवाई के दौरान कमेटी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या दस्तावेज पेश नहीं किए गए। अवर अभियंता और सहायक अभियंता की रिपोर्ट में पता चला कि थानों न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई मदरसा उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद में पंजीकृत नहीं है। साथ ही, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड ने भी पत्र में पुष्टि की कि क्षेत्र में कोई मस्जिद वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

बार-बार शिकायतें और शमन मानचित्र न प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को सील करने के आदेश जारी किए, जिसे आज टीम ने अमल में लाया।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति कोई निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। शहर के सुनियोजित विकास और सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह अधिनियम के तहत और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर की गई है। नियम उल्लंघन पर सख्ती बरती जाएगी।

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